Wednesday 14 September 2016

प्रिय साथियों,
  विदित हो कि डाइरैक्ट सेल्लिंग इंडस्ट्री के लिए कॉर्पोरेट अफएर्स मंत्रालय ने दिनांक 12/09/2016 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कि है, यह विज्ञप्ति 12 पेज कि है , जिसमे विस्तार से पिरमिड स्कीम और डाइरैक्ट सेल्लिंग को अलग अलग कहा और परिभाषित किया गया है । 90 दिनों के भीतर यह कानून के रूप में पास हो जाएगा । मैं इसका अध्ययन कर रहा हूँ । शीघ्र ही आपको  ब्लॉग के माध्यम से मेरा विश्लेषण प्राप्त होगा । यदि कोई भी इस एक्ट को विस्तार से समझना चाहे तो दिनांक 20/09/2016 के बाद संपर्क करे ।
  तब तक के लिए अलविदा
स्वस्थ रहें, मस्त  रहें ।
आपका - महेंद्र श्रीवास्तव